नैनीताल: प्रदेश के एक अफीम कारोबारी को तीन वर्ष के कारावास की सजा, 10 हजार रुपये का ज़ुर्माना भी लगा

Update: 2022-03-08 08:55 GMT

क्राइम न्यूज़ अपडेट: जनपद के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश-एनडीपीएस एक्ट नैनीताल ने एक अफीम कारोबारी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जनपद के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश-एनडीपीएस एक्ट नैनीताल राकेश कुमार सिंह की अदालत ने अफीम कारोबारी शानू खान पुत्र गुलशेर खान निवासी सिरौलीकला थाना पुलभट्टा जिला ऊधमसिंह नगर को तीन साल के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को तीन माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया जाएगा। जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने पांच गवाहों के साथ अदालत को बताया कि 23 जुलाई 2017 को आरक्षी एहसान अली, फिरोज खान, गौरव चौधरी व रिजवान ने गश्त के दौरान आरोपित शानू खान को कमर में जीन्स और अंडरवियर के अंदर बंधी पन्नी में 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपित को सजा सुनाई।

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