देहरादून न्यूज़: राज्य की कैंट बोर्ड क्षेत्रों मे रहने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों को भी हाउस टैक्स से पूरी छूट देने के लिए सैनिक कल्याण विभाग, कैंट बोर्ड प्रशासन से सहमति लेने जा रहा है. सभी बोर्डों की सहमति के बाद यह सुविधा लागू कर दी जाएगी. सू्त्रों के अनुसार, प्रदेश के नौ कैंट बोर्ड में से दो ने सरकार को सहमति दे दी है.
मालूम हो कि राज्य में जेसीओ रैंक से नीचे के सैनिक और पूर्व सैन्यकर्मियों को निकायों में हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता. उनका टैक्स राज्य सरकार देती है. सरकार ये राहत कैंट बोर्ड क्षेत्र में रहने वाले सैनिकों को भी देना चाहती है. बीते काफी समय से इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी थी. सूत्रों के अनुसार, छूट का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग सभी कैंट बोर्डों से सहमति ले रहा है. सरकार की ओर से सभी को पत्र भेजे जा रहे हैं.
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार ने निकायों के साथ कैंट बोर्डों में भी हाउस टैक्स छूट देने की घोषणा की थी. ऐसा करने से पहले कुछ तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. विभागीय सचिव डीके चौधरी को कार्यवाही पूरी करते हुए यह विषय कैबिनेट में लाने के निर्देश दे दिए हैं. मालूम हो रक्षा मंत्रालय का लखनऊ स्थित प्रधान निदेशालय-रक्षा संपदा, राज्य को पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है. सैनिकों के हाउस टैक्स की राशि कैंट बोर्ड प्रशासन को सरकार के देने का लाभ करीब 20 हजार सैनिक और पूर्व सैनिकों को मिलेगा.
इन्हें मिलेगा लाभ: छावनी परिषद क्षेत्र में हाउसटैक्स में छूट के लिए दो शर्तें लागू होंगी. पहला, संबंधित पूर्व सैनिक उसी भवन में रहता हो. दूसरा, उस भवन में कोई कॉमर्शियल गतिविधि न की जा रही हो.