मास्टरमाइंड को मिली राहत, 2.68 करोड़ की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Update: 2024-05-25 11:00 GMT
हल्द्वानी : हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड को हाईकोर्ट से राहत मिली है। होईकोर्ट ने बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से की जाने वाली 2.68 करोड़ की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है।
2.68 करोड़ की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नगर निगम ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को 2.68 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा था। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। जिसमें ये फैसला लिया गया है। जिस से अब्दुल मलिक को राहत मिली है।
हल्द्वानी हिंसा में हुआ था करोड़ों का नुकसान
आपको बता दें कि आठ फरवरी को हल्द्वानी में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में बनभूलपुरा में आगजनी के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ था। जिसके बाद नगर निगम हल्द्वानी ने हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को 2.68 करोड़ का नोटिस भेजा था। इस नोटिस में तीन दिन के अंदर ये राशि नगर निगम में जमा करने को कहा गया था।
नोटिस को आरोपी ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
बता दें कि हल्द्वानी तहसीलदार ने 25 अप्रैल 2024 को आरोपी को वसूली का नोटिस जारी किया था। जिसे आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि अभी तक उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। इसलिए अभी उससे वसूली नहीं की जा सकती है। दोष सिद्धा होने के बाद ही उस से वसूली की जा सकती है।
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