पत्नी की हत्या कर शव दफनाने पर आजीवन कारावास

Update: 2023-06-23 13:24 GMT
बागेश्वर । जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने हत्या कर शव दफनाने के आरोपी को आजीवन कारावास व 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार, 09 नवंबर 2021 की रात अमोली गरुड़ निवासी जगदीश राम पुत्र गोपाल राम ने अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी घर से चादर लाया और शव को गधेरे में दफना दिया। जबकि पत्नी के मायके में उसके कहीं चले जाने की सूचना दी। 18 नवंबर को जब गांव की तीन महिलाएं लता देवी, नीना देवी व मुन्नी देवी भैसिया सिमार घास काटने गई तो उन्होंने एक स्थान पर बिखरे बाल देखे। इस पर उन्होंने इसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी। जिस पर पुलिस टीम वहां पहुंची। उन्हांने शव तलाश कर उसे बाहर निकाला जिसकी पहचान दीपा देवी पत्नी जगदीश राम के रूप में हुई।
पुलिस ने विवेचना की व आरोप पत्र न्यायालय में जमा किया। जहां अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने कुल 17 गवाह परीक्षित करवाए। सत्र न्यायाधीष ने पत्रावली व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व साक्ष्य छिपाने के आरोप में दो साल के दंड से दंडित किया है साथ ही धारा 302 में बीस हजार व धारा 201 में दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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