जोशीमठ: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से निर्माण कार्य पर रोक लगाने को कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से निर्माण

Update: 2023-01-13 05:42 GMT
देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से जोशीमठ में निर्माण पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने को कहा.
संकट पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को इस मामले को देखने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कमेटी में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ पीयूष रौतेला और एमपीएस बिष्ट को जरूर शामिल करें.
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कमेटी दो महीने के अंदर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC) की ओर से वकील ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है.
"जोशीमठ में सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं और प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। सरकार भूस्खलन के संबंध में वाडिया संस्थान के विशेषज्ञों की मदद ले रही है।'
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की.
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के सुनील कैंप में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और भूस्खलन की जांच में लगे विभिन्न प्रतिष्ठानों के वैज्ञानिकों, जिला प्रशासन, पुलिस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े जिला स्तर के अधिकारियों से बातचीत की.
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