इंजीनियरों को गृह जिले में तैनाती संभव, अब सरकार ने जताई सहमति

Update: 2023-05-13 13:22 GMT

देहरादून न्यूज़: सरकार ने तबादला ऐक्ट के तहत इंजीनियरों को गृह जिले में तैनाती की छूट दे दी है. अब अधीक्षण अभियंता से लेकर जूनियर इंजीनियर तक कुछ शर्तों के साथ अपने जिले में तैनाती पा सकेंगे.

उत्तराखंड में विभागों के इंजीनियरों को अभी तक अपने जिले व क्षेत्र में तैनाती में दिक्कतें आती थीं. इंजीनियर तबादला ऐक्ट के इस नियम में बदलाव की मांग कर रहे थे. अब नियमों में बदलाव किया गया है. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार लोनिवि, सिंचाई, ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही अन्य इंजीनियरिंग विभागों के अधीक्षण अभियंता को अब अपने गृह वृत्त से बाहर जिले में तैनाती दी जा सकेगी. अधिशासी अभियंता को अपने गृह खंड से बाहर तैनाती दी जा सकेगी. सहायक अभियंता और जूनियर स्तर के इंजीनियरों को अपनी गृह खंड या तहसील से बाहर जिले में तैनाती दी जा सकेगी. दुर्गम में तैनात कोई इंजीनियर दुर्गम में ही रहना चाहता है तो उसे ट्रांसफर एक्ट के तहत छूट दी जाएगी. हालांकि इंजीनियर के खिलाफ किसी तरह की जांच न कराई जा रही हो.

अठावन साल से अधिक उम्र के इंजीनियरों को पद रिक्त होने की सूरत में उसके पंसदीदा डिविजन में तैनाती दी जा सकेगी. हालांकि दूसरे पद पर ट्रांसफर होने की सूरत में कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं. अनुरोध के आधार पर तबादले के लिए एक से अधिक इंजीनियरों के अनुरोध आने पर दुर्गम में अधिक सेवा देने वाले इंजीनियर को वरीयता दी जाएगी.

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