नाबालिग वाहन मिलें तो वाहन को तुरंत सीज करने का निर्देश

Update: 2022-11-27 11:50 GMT

हल्द्वानी न्यूज़: डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आ चुकी है। इस मामले में रविवार को एसपी क्राइम डॉ.जगदीश चंद्र ने सभी सीओ, यातायात पुलिस, थाना और चौकी पुलिस को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाबालिग वाहन चलाते मिलें तो वाहन को तुरंत सीज कर दें। पुलिस बहुउद्देशीय भवन में हुई ऑन लाइन मीटिंग में उन्होंने कहा, सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में स्थित यातायात आवागमन मार्गों में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाये के लिए कार्यवाही करें। सुनिश्चित करें कि यातायात बाधित न हो। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर पूर्णतः प्रतिबन्धित लगाएं। आवश्यक हो तो वाहन सीज करें और इस सम्बन्ध में स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबन्धकों से वार्ता करें कि दोपहिया वाहनों से स्कूल आने वाले नाबालिग बच्चों को पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित किया जाए। इस बारे में बच्चों के परिजनों को भी अवगत कराएं। इसके अलावा वर्तमान में चलाए जा रहे अभियानों में वांछित/इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी करें। एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत फाइनेशियल इन्वस्टिगेशन में अपराधियों की चल-अचल सम्पत्ति व आर्थिक स्रोतों का पता लगाकर कार्यवाही करें। गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 14(1) की कार्यवाही करें। इसके अलावा थाने पर वाहनों के निस्तारण के लिए शासन स्तर पर लगातार मानिटरिंग की जा रही है। ऐसे में वाहन मालों के निस्तारण में प्रगति लाएं। न्यायालयों से निस्तारित एनडीपीएस अभियोगों से सम्बन्धित मालों के निस्तारण के लिये रेंज स्तर पर समिति गठित की गई है। अतः ऐसे मालों के निस्तारण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करें।

एसपी क्राइम ने आई रेड एप को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा, आई रेड एप में सड़क दुर्घटनाओं की फीडिंग संतोषजनक नही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण शत-प्रतिशत आईरेड एप में फीड किया जाए। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं की सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजें। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की विवेचना 90 दिन में पूरी करें।

सौ मीटर की परिधि में नहीं बिकेगा बीड़ी, सिगरेट:

हल्द्वानी। एसपी क्राइम ने स्कूलों के पास बिक रहे तंबाकू उत्पादों पर भी नराजगी जताई। उन्होंने कहा, स्कूलों के खुलने व बन्द होते समय पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करें। साथ ही स्कूलों से 100 मीटर की परिधि पर बीड़ी, सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा नशामुक्ति अभियान के तहत उन्मूलन की कार्यवाही के लिए स्कूलों, गली व मोहल्लों में चौपाल लगाकर जनजागरुकता अभियान चलाया जाए।

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