हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुनवाई

Update: 2023-08-08 04:09 GMT

 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सोमवार को हल्द्वानी अतक्रिमण मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को आगे बड़ा दिया है। बता दें कि मुख्य याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी समते अन्य याचिकाकर्ताओं की उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में सोमवार को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिए है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही लगा रखी है रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर पहले ही रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो मई को कहा था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के पिछले साल 20 दिसंबर के निर्देश पर रोक संबंधी उसका अंतरिम आदेश शीर्ष अदालत में याचिकाओं के लंबित रहने तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी को एक अंतरिम आदेश में 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगा दी थी और इसे मानवीय मुद्दा करार दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि 50 हजार लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता है। रेलवे के अनुसार, जमीन पर कब्जा रखने वाले परिवार हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वे जमीन के असली मालिक हैं।

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