हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पटाखा बाजार लगाने पर लगाई रोक
नैनीताल न्यूज़: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने दीपावली के अवसर पर हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पटाखा बाजार लगाए जाने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि आबादी क्षेत्र में स्थित पटाखों के 11 गोदामों को भी विस्थापित किया जाए। हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी रामलीला मैदान में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली के समय पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है। यह क्षेत्र आबादी वाला क्षेत्र है। यहां पटाखों की दुकान लगाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है इसलिए इन दुकानों को यहां से कहीं बाहर लगवाया जाए। याचिका के अनुसार, पटाखों के 11 गोदाम आबादी क्षेत्र में स्थित हैं, उन्हें भी हटवाया जाए। इस संबंध में अग्निशमन विभाग के पास भी कई शिकायतें दर्ज हुई थीं परंतु आज तक इस पर रोक नहीं लगाई गई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप चन्द्र जोशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि सिटी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी ने 18 अक्टूबर को यहां पर पटाखों की दुकानें लगाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है, इस आदेश पर रोक लगाई जाए। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि इस जगह से पटाखों की दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर लगवाएं।