हाईकोर्ट ने पंगूट में लगाई सड़क निर्माण पर रोक

Update: 2022-09-12 14:14 GMT
नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पंगूट के नैना देवी पक्षी संरक्षण रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्डर द्वारा कराई जा रही सड़क निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। खंडपीठ ने उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण पर रोक लगा दी है।
सरकार व वन विभाग से छह सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही बिल्डर व अन्य पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी 2023 की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार, बुधलाकोट के ग्राम प्रधान रमेश चन्द्र आर्या ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाते हुए बताया कि बिल्डर उपेंद्र जिंदल द्वारा पंगूट, नैनीताल के आरक्षित वन क्षेत्र में मोटर रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उन्हें सरकारी मशीनरी की सभी सुविधाए दी जा रही हैं।
हाल ही में वन विभाग द्वारा अनुमोदित हस्तनिर्मित मानचित्र और निर्देशांक को अलग-अलग निर्देशांक के साथ एक डिजिटल मानचित्र में बदल दिया गया है जो बिल्डर उपेंद्र जिंदल के अनुरूप है। बिल्डर द्वारा एक विशाल चार मंजिला होटल का निर्माण किया गया है और अब वह वन भूमि पर भी अतिक्रमण करना चाहता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोटर रोड किसी भी प्राधिकरण द्वारा बिल्डर के पक्ष में स्वीकृत नहीं की गई थी।
बिल्डर द्वारा मूल्यवान आरक्षित वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया है और पक्षियों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई गई है जबकि यह वन आरक्षित क्षेत्र है, इस पर रोक लगाई जाए।

अमृत विचार।

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