सरकार द्वारा अधिग्रहित होटल का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ नैनीताल हाइकोर्ट में याचिका पर आज हुई सुनवाई

Update: 2022-09-19 14:24 GMT

नैनीताल न्यूज़: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा अधिग्रहित किए होटल का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की अंतिम सुनवाई हेतु 7 फरवरी की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार, नैनीताल के होटल व्यवसायी अशोक होटल के मालिक राजीव लोचन साह ने याचिका में कहा कि नैनीताल जिला प्रशासन ने 26 अप्रैल 2020 को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उनके होटल के 30 कमरों को अधिग्रहित कर लिया था। यह भी कहा गया कि प्रति कमरे 950 रुपये का भुगतान किया जायेगा लेकिन प्रशासन द्वारा तयशुदा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस बारे में वह प्रशासन को कई पत्र भेज चुके हैं।

प्रशासन की ओर से अब यह जवाब दिया जा रहा है कि उक्त अवधि में किसी को नहीं ठहराया गया, जबकि इस अवधि के दौरान उनके द्वारा होटल में किसी को नहीं ठहराया गया था। प्रशासन ने महामारी के दौरान शहर के कई अन्य होटलों को भी अधिग्रहित किया था। याचिका में उनके द्वारा प्रशासन से भुगतान कराने की मांग की गई है।

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