जानवरों की बीमारी का नाम रानीखेत रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई

खंडपीठ ने राज्य सरकार को 27 जून तक बीमारी का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा

Update: 2024-05-21 05:19 GMT

नैनीताल: हाईकोर्ट ने जानवरों की बीमारी का नाम रानीखेत रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 27 जून तक बीमारी का वैकल्पिक नाम सुझाते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा।

 रानीखेत निवासी सतीश जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि 'रानीखेत रोग' नामक एक वायरल बीमारी पक्षियों और मुर्गियों को प्रभावित करती है। याचिकाकर्ता के अनुसार, जिस तरह से मसूरी और नैनीताल जैसे अन्य शानदार हिल स्टेशनों का महिमामंडन किया जाता है, उसके विपरीत इस बीमारी का नाम रानीखेत रखना इस खूबसूरत पर्यटन स्थल की छवि को धूमिल करता है। इसलिए इस बीमारी का नाम बदला जाना चाहिए.

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