देहरादून: अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से संबंधित मामले की मंगलवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार में सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मंगलवार को ही यह पता लगेगा कि तीनों आरोपियों की ओर से अदालत में नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति दी है या नहीं।
12 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में तीनों आरोपियों में से सौरभ और पुलकित ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नार्को टेस्ट के लिए सहमति दी थी, लेकिन आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा था। इसके बाद 22 दिसंबर की सुनवाई के दौरान तीनों के वकील अमित ने अदालत जरिए एसआईटी से सवाल किए थे कि वह ये टेस्ट क्यों कराना चाहती है।
अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने 86 दिन की विवेचना के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। बता दें कि पुलिस ने मांग की थी कि पुलकित, सौरभ और अंकित का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराना जरूरी है। आरोपियों ने वीआईपी गेस्ट की जानकारी छुपाई है। साथ ही पुलकित के मोबाइल की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। लिहाजा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए।