नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा सुनवाई

Update: 2023-07-08 11:35 GMT

नैनीताल न्यूज़: नाबालिग छात्रा से शादी कर दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया हल्द्वानी की 16 साल की छात्रा संग रामनगर के नाथुपुरा छोई निवासी सूरज बोरा उर्फ पप्पू ने जान-पहचान बढ़ाई. इसके बाद उसने उसे शादी का झांसा देकर उससे मंदिर में शादी की. इसके बाद किराए के मकान में रहने लगा. अगस्त 2020 में पीड़िता के पिता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई. जिसके बाद आरोपित को पकड़ लिया गया. वहीं, नाबालिग उस समय साढ़े पांच माह की गर्भवती थी.बाद में उसने एक बच्ची को जन्म दिया. शासकीय अधिवक्ता ने बताया गवाहों के परीक्षण के बाद दोष सिद्ध हो गया.

घर में घुसकर हमला करने के चार आरोपी गिरफ्तार

वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में पुलिया तोड़ने के विवाद में घर में घुसकर मारपीट करने के चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले में 20 अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ है. उनको लेकर पुलिस जांच कर रही है.

वनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि चौधरी कॉलोनी वार्ड-59 निवासी राजेन्द्र मौर्या ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने रात उनके घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की थी. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. रात गोल्डन फर्नीचर वाली लाइन विष्णु विहार से आरोपियों इमरान उर्फ शानु चौधरी कॉलोनी, तौसिफ , शान, व अति मलिक इंदिरा नगर को गिरफ्तार कर लिया.

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