Haridwar: भ्रामक सूचना देने पर सफाई निरीक्षक व लिपिक पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगा

पांच हजार रुपये का जुर्माना

Update: 2024-09-11 06:04 GMT

हरिद्वार: राज्य सूचना आयोग को भ्रामक जानकारी देने पर नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षक श्रीकांत और लिपिक आदित्य तेश्वर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि आदेश दिनांक से तीन माह के अन्दर मुद्रा द्वारा राजकोष में जमा करायी जायेगी।

कनखल निवासी अपीलकर्ता गंगा प्रसाद निषाद ने नवंबर 2020 में नगर निगम में मौजूद लेथ मशीन और अन्य सामग्री के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्हें भ्रामक जानकारी दी गई. उन्होंने इस मामले में राज्य सूचना आयोग में अपील की. जिस पर आयोग ने नगर निगम प्रशासन को सूचना संबंधी तथ्यों के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। सूचना आयोग ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को भ्रामक करार देते हुए मुख्य सफाई निरीक्षक श्रीकांत और लिपिक आदित्य तेश्वर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. आयोग ने दोनों को भविष्य में कोई गलती करने पर सूचना अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

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