हरिद्वार: तीन वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में दोषी को उम्रकैद की सजा
क्राइम जजमेंट न्यूज़: तीन वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अंजली नौनियाल ने आरोपित युवक को दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपत को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 16 जनवरी 2021 में सिडकुल क्षेत्र के गांव में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। मासूम बच्ची की माता ने बताया कि उसकी तीन वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह वहां पहुंची, तो देखा कि आरोपित ने मासूम बच्ची को अपनी गोद में बैठा रखा था। बच्ची की माता को देखकर आरोपित वहां से भाग गया था।
पीड़ित की माता ने बताया कि वह लहूलुहान थी और ठीक से चल नहीं पा रही थी जिसके बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों ने सिडकुल पुलिस में दुष्कर्म और लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित माया प्रकाश पुत्र रामनरेश गुप्ता निवासी मोहलिया सुपाल कोतवाली देहात जिला हरदोई उ.प्र, हाल पता ग्राम रोशनाबाद थाना सिडकुल, हरिद्वार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। पॉक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उक्त निर्णय की एक प्रति भेजकर आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये पीड़ित पक्ष को दिलाने के आदेश दिए हैं।