गुरुकुल विवि में अब सरकार नियुक्त करेगी कुलाधिपति और कुलपति

Update: 2023-06-10 12:45 GMT

हरिद्वार न्यूज़: गुरुकुल कांगड़ी विवि में अब केंद्र सरकार ही कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति करेगी. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से डीम्ड यूनिवर्सिटी रेगुलेशन-2023 लागू कर दिया गया है. हालांकि विश्वविद्यालय की प्रायोजक तीनों आर्य प्रतिनिधि सभा इसके पक्ष में नहीं हैं. इससे पहले विश्वविद्यालय में प्रायोजक संस्था ही कुलाधिपति की नियुक्ति करती थी.

देश के वह सम विश्वविद्यालय जो केंद्र अथवा राज्य सरकार से 50 प्रतिशत से अधिक सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं उन सम विश्वविद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार ही अब डीम्ड यूनिवर्सिटी रेगुलेशन-2023 के अनुसार कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति करेगी. गुरुकुल कांगड़ी विवि केंद्र सरकार से 100 अनुदान प्राप्त करता है. अब गुरुकुल कांगड़ी विवि में केंद्र सरकार ही डीम्ड यूनिवर्सिटी रेगुलेशन-2023 के अनुसार कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति करेगी. यह रेगुलेशन भारत के राज पत्र में प्रकाशित कर दिया गया है. इस रेगुलेशन के अनुसार अब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के स्थान पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी. जिसमें प्रायोजक संस्था के अधिकतम 4 प्रतिनिधि ही रह सकेंगे. संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के स्थान पर 2 साल का होगा. विवि प्रशासन चाहे तो संकाय अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा सकता है. इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केंद्र सरकार का संयुक्त सचिव स्तर का एक प्रतिनिधि भी रहेगा. रेगुलेशन-2023 विवि के मेमोरेंडम एसोसिएशन में जल्द स्वीकार कर विवि में लागू किया जाएगा.

हालांकि विवि की प्रायोजक संस्थाएं तीनों आर्य प्रतिनिधि सभा इसके पक्ष में नहीं है. तीनों आर्य प्रतिनिधि सभा ने जल्द इस संबंध में बैठक कर अपने निर्णय लेगी.

केंद्र सरकार का डीम्ड यूनिवर्सिटी रेगुलेशन-2023 विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है. विश्वविद्यालय के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसे एक माह के भीतर स्वीकृत कर लागू किया जाएगा. इस रेगुलेशन के अनुसार केंद्र सरकार को ही विश्वविद्यालय में कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार होगा. साथ ही इस रेगुलेशन के अनुसार कुलाधिपति को कुलपति को हटाए जाने का भी अधिकार प्राप्त रहेगा

-प्रो. सुनील कुमार, कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय.

कुलाधिपति की शक्तियां बढ़ जाएंगी

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रेगुलेशन-2023 लागू होने से कुलाधिपति की शक्तियां और अधिक बढ़ जाएंगी. कुलाधिपति को कुलपति की नियुक्ति करने के साथ ही कुलपति को हटाए जाने का भी अधिकार होगा. प्रायोजक आर्य प्रतिनिधि सभा के अनुसार इससे पहले कुलाधिपति कुलपति को नहीं हटा सकता था. संघ विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति रेगुलेशन 2018 में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार की जाएगी.

केंद्र सरकार के डीम्ड यूनिवर्सिटी रेगुलेशन-2023 के संबंध में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा जल्द बैठक कर निर्णय लेगी. इस संबंध में तीनों सभाओं को मिलकर सोचना है. प्रथम दृष्टया हम इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होंगे. किसी भी कीमत पर विश्वविद्यालय को आर्य समाज की मूल विचारधारा से दूर नहीं जाने दिया जाएगा. - विनय आर्य, महामंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली

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