दो भाइयों को मारपीट के मुकदमे में चार माह की कैद

घर में घुसकर गाली-गलौच और मारपीट

Update: 2024-02-19 07:18 GMT

ऋषिकेश: जबरन घर में घुसकर गाली-गलौच और मारपीट करते हुए धमकी देने के मामले में आठ साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। मामले में अदालत ने दो लोगों को मारपीट और जबरदस्ती घर में घुसने का दोषी पाया है। जबकि, धमकी और गाली-गलौच के आरोप से मुक्त कर दिया है। आरोपियों को कोर्ट ने चार-चार माह की सजा सुनाते हुए जुर्माने भी लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत ने शनिवार को राजेंद्र सिंह सजवाण निवासी गढ़ी मयचक, ऋषिकेश से मारपीट और अन्य आरोपों के मामले में सजा सुनाई। अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी संजय और रामस्वरूप पुत्र सुंदरलाल भट्ट निवासी चोपड़ा फार्म, श्यामपुर, ऋषिकेश को दोषी पाते हुए मारपीट की धारा में एक माह और जबरदस्ती घर में घुसने की धारा में चार-चार माह के कारवास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को दो-दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जाटव बस्ती में युवक की संदिग्ध हालात में मौत: जाटव बस्ती में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली। परिजन बेसुध हालत में युवक को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने इलाज के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक जाटव बस्ती निवासी 38 वर्षीय संदीप शुक्रवार रात कमरे में सोया था। शनिवार सुबह संदीप के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ। अनहोनी की आशंका में उन्होंने बलपूर्वक दरवाजा खोला, तो संदीप रस्सी के सहारे पंखे पर फंदे से लटका मिला। फौरन उसे नीचे उतारकर परिजन राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई मनीष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत्यु का असल कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों ने पूछताछ में घर का बिजली कनेक्शन कटने से संदीप के नाराज होने की बात कही है।

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