पौड़ी विकास प्राधिकरण के एई पर जुर्माना

Update: 2023-05-08 13:22 GMT

देहरादून न्यूज़: राज्य सूचना आयोग ने पौड़ी जिला विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी पर समय पर सूचना न देने के चलते 25 हजार का जुर्माना लगाया है.

पौड़ी निवासी हरीश चंद्र शाह ने जिला विकास प्राधिकरण से अपने पड़ोस में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर सूचना मांगी थी, लेकिन प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता संदीप रावत ने सूचना देने के बजाय उल्टे उनके खिलाफ ही नोटिस जारी कर दिया. इस पर शाह ने पहले अपीलीय अधिकारी और फिर राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई.

राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाह ने सहायक अभियंता संदीप रावत और अपीलीय अधिकारी, सचिव इलागिरी पर सूचना न दिए जाने के साथ ही दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. सुनवाई के दौरान यह बात प्रमाणित हुई कि शिकायतकर्ता को प्राधिकरण द्वारा ना तो समय पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराई गई और ना ही उनके द्वारा प्राधिकरण को दिए गए पत्रों पर कोई कार्यवाही की गई. इसके विपरीत सूचना मांगे जाने के बाद शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही कार्रवाई शुरू कर दी गई. सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि प्राधिकरण ने हरीश शाह को जो नोटिस भेजा वो सुनवाई की तिथि निकल जाने के बाद भेजा गया.

इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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