छेड़छाड़ में ससुर को तीन साल की सजा

Update: 2023-05-06 11:48 GMT

ऋषिकेश न्यूज़: बेटे की बहू से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर निर्वस्त्रत्त् करने की नीयत से हमला करने के आरोपी ससुर को अदालत ने सजा सुनाई है. आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन साल तक की सजा का फैसला सुनाया गया है. जबकि, मामले में कोर्ट ने महिला के देवर, देवरानी और सास को बरी कर दिया है.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की अदालत ने 28 अगस्त 2021 के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने महिला के ससुर शहिद अहमद उर्फ शाहिद अहमद पुत्र बुंदू निवासी भोगपुर, रानीपोखरी को दोषी करार दिया है.

अभियुक्त शहीद को आईपीसी की धारा 354 (क) में एक साल की सजा सुनाई. एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. धारा 354 (ख) में तीन साल की सजा और 15 सौ रुपये का जुर्माना लगाया है.

अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. धारा 506 में कोर्ट ने अभियुक्त को तीन महीने की सजा सुनाई है. पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसी मामले में आरोपी सास खुशनुदा, देवर जावेद अली और देवरानी शबनम को कोर्ट ने मारपीट और अन्य आरोपों से बरी कर दिया है. अगस्त 2021 में अदालत में मामले का ट्रायल शुरू हुआ था.

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