चुनाव याचिका: हरिद्वार के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

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Update: 2022-07-06 11:09 GMT

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी से 3 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। लक्सर निवासी वीरेन्द्र कुमार की ओर से उमेश कुमार के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि शर्मा की ओर से अपने नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाया गया है। संगीन अभियोग का उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया गया है। उन्होंने शपथ पत्र में 29 आपराधिक मामलोें में से सिर्फ 16 का ही उल्लेख किया गया है। यही नहीं शर्मा पर चुनाव के दौरान पैसे बांटने का भी आरोप है। वहीं अदालत ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। शर्मा के अधिवक्ता अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। उल्लेखनीय है कि शर्मा के खिलाफ 18 मार्च को एक याचिका दायर कर उन्हें शपथ ग्रहण करने से रोकने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए चुनाव याचिका दायर करने को कहा था।

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