देहरादून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजना के तहत प्राप्त सरकारी धन को कथित तौर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालने के आरोप में वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी की संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित भूमि और भवन के रूप में इसकी अचल संपत्ति को कुर्क किया है। संपत्ति का मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है।
वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी रूड़की में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चलाती है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी ने 2013-14 से 2016-17 की अवधि के लिए समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार से छात्रवृत्ति की राशि धोखाधड़ी से प्राप्त की। जो पैसा जरूरतमंद और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए था, उसे कॉलेज मालिकों और शिक्षा सोसायटी के अध्यक्ष के व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया। ईडी ने आगे पाया कि संस्था ने मालिकों के बैंक खातों में राशि स्थानांतरित करने से पहले, एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए फर्जी दावे किए थे।