जनता से रिश्ता वेबडेस्क : केंद्र सरकार ने 2019 में सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोरोना के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका और स्थिति सामान्य होने के कारण अब इसे किया जा रहा है। राज्य सरकारों को लाभार्थियों की सूची का मूल्यांकन करना अनिवार्य है, ताकि अनुचित परिवारों एवं लाभार्थियों को डाटा बेस से हटाया जा सके और सही लाभार्थियों का सही विवरण उपलब्ध हो। प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान पर और उचित मूल्य दुकानधारक गांव में जाकर यह प्रक्रिया पूरी करेगा। इस प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता के पास राशन कार्ड संख्या या आधार संख्या होना अनिवार्य है।
राशनकार्ड धारक के सदस्यों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया को 15 जून, 2022 तक पूर्ण करवाना है। यदि किसी कारणवश ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण विफल रहता है तो उपभोक्ता अगले दिन ई-केवाईसी के लिए प्रयास कर सकता है। यदि फिर भी ई-केवाईसी नहीं होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव या सहायक तथा शहरी क्षेत्र में निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति के कार्यालय में अपनी आधार संख्या या राशन कार्ड के साथ जाना होगा। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि डिपो धारकों को चार रुपये प्रति एंट्री दी जा रही है।लोगों की सुविधा के लिए गांव-गांव जाकर और नगर निकायों के वार्डों में संयुक्त रूप से ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए गए हैं।