धामी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को दी बड़ी राहत

Update: 2022-11-24 07:58 GMT

उत्तराखंड न्यूज़: शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की फीस बढ़ाने की प्राइवेट स्कूलों की मांग भी सरकार ने मान ली. कैबिनेट ने आज अधिकतम फीस की सीमा में 510 रुपये का इजाफा कर दिया. अब उत्तराखंड में आरटीई कोटे के तहत पढ़ने वाले छात्रों की अधिकतम फीस के रूप में सरकार 1893 रुपये तक भुगतान करेगी. अब तक यह राशि प्रतिमाह केवल 1383 रुपये थी.

वर्तमान में राज्य के करीब चार हजार प्राइवेट स्कूलों में 90 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं आरटीई कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं. पहली से आठवीं कक्षा तक सरकार इन छात्रों की फीस का भुगतान करती है. प्राइवेट स्कूल पिछले काफी समय से फीस की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इस मामले में हाईकोर्ट ने भी सरकार को कार्यवाही के आदेश दिए थे. पिछले करीब साल भर से फीस की अधिकतम सीमा बढ़ाने की कसरत चल रही थी.

आरटीई एडमिशन की प्रक्रिया में संशोधन कब: भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरटीई कोटे के एडमिशन की प्रक्रिया को संशोधित करने का वादा भी किया. आरटीई कोटे में एडमिशन को शिक्षक संगठन लंबे समय से विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस वजह से सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं. भाजपा ने वादा किया है कि सरकारी स्कूलों के संतृप्त होने के बाद ही प्राइवेट स्कूलों मं एडमिशन की वयवस्था की जाएगी.

'सरकार ने आखिरकार लीसा उठान पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी की दर में संशोधन कर दिया है. अब पांच की जगह तीन प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी. स्टांप ड्यूटी निर्धारण ना होने से इस साल अब तक लीसा की नीलामी बंद थी, जो जल्द खुल जाएगी. वहीं स्टांप ड्यूटी कम होने से नीलामी के लिए ज्यादा लोग आएंगे. लीसा नीलामी अटकने से विभाग के लीसा डिपो भर गए थे, जंगल में भी स्टाक जमा था.

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