बागेश्वर न्यूज़: गरुड़ विकास खंड के राजकीय इंटर कालेज मैगड़ी स्टेट में एक छात्र को शिक्षिका द्वारा मारने के मामले को बाल कल्याण समिति ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी गरुड़ को नोटिस भेजकर तीन दिन में रिपोर्ट तलब की है। मामले के अनुसार राजकीय इंटर कालेज मैगड़ी स्टेट की एक अध्यापिका पर बच्चे को सजा देने के साथ ही मारपीट का आरोप लगा है। जिसकी शिकायत अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। जिसे खंड शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों व अध्यापिका के बीच वार्ता करके सुलझाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि बीईओ के आदेश के पर शिक्षिका ने बच्चे को इलाज के नाम कुछ धनराशि प्रदान की है। इधर, इस मामले के संज्ञान में आते ही जिला बाल कल्याण समिति ने इसे गंभीरता से लिया है।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीवान सिंह दानू ने बताया कि उन्होंने इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर संपूर्ण मामले की रिपोर्ट व पत्रावली लेकर तीन दिन के भीतर कार्यालय में समिति के सम्मुख तलब किया है। बाल कल्याण समिति ने नोटिस में लिखा है कि वे संपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हों अन्यथा जुवाइनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। समिति का कहना है कि बिना सीडब्लूसी के संज्ञान में आए किसी मामले को रफा-दफा करना नियमों का उल्लंघन है तथा बच्चे के मामले में किसी अधिकारी को मामला निपटाने का अधिकार नहीं है। नियमानुसार आवश्यकता वाले बच्चे को सीडब्लूसी की काउंसलिंग आवश्यक है। उन्होंने इस संपूर्ण मामले में रिपोर्ट तलब की है।