एक युवक को हनीट्रैप में फ़साने वाली महिला की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

Update: 2022-12-02 11:34 GMT

रुड़की कोर्ट रूम न्यूज़: युवक को हनीट्रैप में फसाने के बाद अपहरण करके छह लाख की रंगदारी के मामले में जेल गई महिला की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एडीजे कोर्ट ने यह फैसला लिया है। बता दें कि मई में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूवेश्वर ठकराल ने बताया कि आरजू उर्फ मुस्कान निवासी बुढ़ाना ने सरफराज निवासी गढ़ी संघीपुर, लक्सर को हनीट्रैप में फंसाया था। इसके बाद 27 मई 2022 को फोन कर सफराज को रुड़की बुलाकर अपहरण कर लिया था। साथ ही सरफराज के पिता से छह लाख की फिरौती मांगी थी।

शिकायत पर पुलिस ने सरफराज को पानीपत, हरियाणा से बरामद कर लिया था। साथ ही मुस्कान के साथ उस्मान निवासी सहारनपुर और नरेश निवासी मतलौढा, पानीपत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने रुखसाना निवासी बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को भी इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में मुस्कान की ओर से अपने वकील के जरिए जमानत के लिए एडीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि एडीजे कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष को सुनने के बाद महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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