अदालत ने हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की

जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया

Update: 2024-04-11 07:47 GMT

नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पिछले साल सात दिसंबर को आदर्श कॉलोनी शंकरपुर निवासी भुवन चंद्र ने रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। 13 नवंबर की रात साढ़े नौ बजे वह अपनी पत्नी के साथ घर पर थे। तभी घर के बाहर से गाली-गलौज की आवाज आई। जब रिपोर्टर की पत्नी घर से बाहर निकली तो देखा कि उनके पीछे रहने वाला लकी उर्फ ​​समीर उनके साथ गाली-गलौज कर रहा था. जब उसने इनकार कर दिया तो उसने अपनी पत्नी को धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया।

जब उसने अपनी पत्नी को बचाया तो उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके सिर पर डंडे से वार किया। वे शोर मचाने में कामयाब रहे और अन्य पड़ोसियों के आने से बच गए। उन्हें इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल और फिर हायर सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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