नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी के हल्दूचौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद पीठ ने राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्रधानाचार्य और छह अन्य शिक्षकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार, हल्द्वानी निवासी पीयूष जोशी एवं अन्य ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में पूर्व मंत्री के अयोग्य रिश्तेदारों और संबंधियों को नियुक्ति दी गयी है। सभी नियुक्तियां वर्ष 2016-17 में हुई थीं। ये नियुक्तियां यूजीसी के द्वारा जारी मानक एवं योग्यता पूरी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, इन्हें निरस्त किया जाए।
जनहित याचिका में कहा गया कि ऐसे छह लोगों की नियुक्ति की गई हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है, जबकि जांच के बाद पता चलेगा कि ऐसे कई और भी लोग हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की लेकिन वहां से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओ ने न्यायालय से इन अयोग्य और अपात्र कर्मचारियों को तत्काल हटाकर योग्य और पात्र लोगों को नियुक्ति देने की प्रार्थना की है।