सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर रोक
अनियमितता की मिली थी शिकायत
देहरादून: सरकार ने राज्य के सभी अनुदानित गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. नियमित भर्ती पर रोक के बाद पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूलों को अपने खर्च पर अस्थायी व्यवस्था कर काम चलाने को कहा गया है. शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किये.
नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत मिली थी
सरकार को सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत मिली थी. विभिन्न माध्यमों से मिल रही इन शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 और स्कूल शिक्षा विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रणाली के अनुसार की जाती है।