अयोध्या। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए युवक को 20 साल के कठोर कर आवास की सजा सुनाई। कोर्ट ने युवक पर 1 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमर सिंह की अदालत से हुआ है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा ने बताया कि घटना 3 जनवरी 2018 के सुबह 9:00 की है कुमारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी गाजियाबाद में रहकर पढ़ती थी गांव आई थी अभियुक्त के बहलाने फुसलाने पर यहां से बस से लखनऊ गई और फिर वहां से गाजियाबाद चली गई। बस अड्डे पर उसने घर का ऑटो चलाने वाले ड्राइवर सुखबीर फोन करके बुलाया और सुखबीर उसे घर ना ले जाकर फर्रुखाबाद ले गया वहां उसके दोस्त ने किराए का मकान दिलवाया। जहां पीड़िता को एक सप्ताह रखकर सुखबीर ने खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया इसके बाद उसके साथ रेप किया।
किशोरी के गायब होने पर परिजनों ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी पुलिस उसे ढूंढते हुए उस मकान पर पहुंची और पुलिस वालों ने ही उसे बरामद किया रिपोर्ट पर पुलिस ने विवेचना की और सुखबीर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी।