मेरठ: पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी को अवैध तरीके से मीट पैकिंग के मुकदमे में सोमवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि, अभी फिरोज गैंगस्टर के मुकदमे में जेल में ही रहेगा। वहीं, इसी मुकदमे में याकूब की जमानत के लिए मंगलवार को उनके अधिवक्ता कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। याकूब के बड़े बेटे इमरान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की गई है।
31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड स्थित अलीपुर में फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया था। याकूब और उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान, फिरोज सहित 17 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। याकूब परिवार के साथ फरार हुए थे और पुलिस ने उनके खिलाफ गैंगस्टर का दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद 27 नवंबर को फिरोज कोर्ट में सरेंडर होकर जेल चला गया था।
याकूब एवं इमरान को पुलिस ने छह जनवरी 2022 को दिल्ली स्थित चांदनी महल से गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट से जिला जेल भेजा गया था। एक सप्ताह पहले ही याकूब को सोनभद्र, इमरान को बलरामपुर और फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में भेज दिया गया था।