अलीगढ़ न्यूज़: शान शौकत की सवारी और पूर्वजों की धरोहरों के तौर पर सहेजे जाने वाली विंटेज कार और बाइक अब बीते जमाने की बात हो जाएंगी.
स्क्त्रस्ैप पॉलिसी के तहत अब 20 साल अधिकतम किसी कार और बाइक को सहेजा जा सकता है. जबकि 50 साल की आयु पूरी करने पर वाहन को विंटेज घोषित करने का नियम है. ऐसे में 50 साल तक न कोई वाहन सहेजा जा सकेगा और न ही वह विंटेज घोषित हो पाएगा. हालांकि पूर्व घोषित विंटेज कार और बाइक पर स्क्त्रस्ैप पॉलिसी का कोई असर नहीं पड़ेगा.
देश प्रदेश में विंटेज कार बाइक रैली होती है. इनको विशेष नंबर आरटीओ कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं. प्रत्येक पांच साल पर इनका पंजीकरण रिन्यू होता है. अलीगढ़ जिले में एक कार विंटेज घोषित है. यह कार शहर के सासनी गेट इलाके के मानिक चौक डाकखाना निवासी राकेश मित्तल के नाम पर दर्ज है. फोर्ड कंपनी की 1950 की यह कार फोर्ड परफेक्ट के नाम से है.
महंगा हुआ विंटेज कार का रिन्यूअल
पूर्व घोषित विंटेज कारों के मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के चलते अब प्रत्येक पांच साल पर होने वाले रिन्यूअल पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है. 2017 में जहां तीन हजार रुपये लगते हैं. वर्तमान में छह से सात हजार रुपये का खर्चा आता है. दरअसल, अब पुराने वाहनों के रिन्यूअल पर ग्रीन टैक्स भी वसूला जाने लगा है.
अब नहीं है विंटेज के संबंध में कोई उल्लेख
50 वर्ष पुरानी कार और बाइक को विंटेज घोषित किया जाता है. स्क्रैप पॉलिसी में पूर्व घोषित विंटेज कारों को सहेजने के विषय में उल्लेख है. मगर, वर्तमान में कोई व्यक्ति अपने वाहन, जो कि 20 साल तक चल चुका हो, उसे विंटेज घोषित कराने के उद्देश्य से रिन्यू कराए, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं आया है.
फरीदउद्दीन, आरटीओ प्रवर्तन,
अलीगढ़ मंडल