प्रयागराज। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से अयोग्य घोषित किए गए विधायक विक्रम सैनी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
मुजफ्फरनगर की खतौली निधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी को स्थानीय अदालत ने मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की चिट्ठी के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनकी सदस्यता समाप्त करते हुए खतौली सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने खतौली सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी थी और वहां 5 दिसंबर को मतदान होना है। इसी बीच विक्रम सैनी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिस पर उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने विक्रम सैनी की इस याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति समित गोपाल की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य उपाध्याय ने विक्रम सैनी की तरफ से पैरवी की जबकि आईके चतुर्वेदी सरकारी वकील के रुप में पैरवी कर रहे थे।