रायबरेली। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चल रही कार्यवाही में डीएम के आदेश व एसपी के निर्देश पर शातिर अपराधी नफीस घोसी की अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 01 करोड़ 10 लाख रूपये) कुर्क की गई है। 29 जुलाई को क्षेत्राधिकारी सलोन के कुशल नेतृत्व में थाना सलोन पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर नफीस घोसी पुत्र वसीर घोसी निवासी छोटा घोसियाना थाना सलोन रायबरेली के खिलाफ गांव में डुगडुगी बजाकर कर कार्रवाई की गई। नफीस घोसी पर समाज विरोधी क्रिया-कलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित/क्रय की गयी अचल सम्पत्ति (अनुमानित कीमत 01 करोड़ 10 लाख रूपये) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है।
अभियुक्त द्वारा अपने तथा अपने परिजनों के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिये समाज विरोधी क्रियाकलापों/अपराधों को कारित कर अवैध धन अर्जित करके यह सम्पत्ति क्रय/निर्मित की गयी थीं। रायबरेली पुलिस की माने तो अपराधी नफीस घोसी शातिर किस्म के अपराधिक संगठित गिरोह का गैंगलीडर है। नफीस घोसी उपरोक्त के द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर बेइमानी करना, अपराधिक न्यास भंग करना, छल के प्रयोजन से कूट रचना कर संपत्ति का अपराधिक दुर्विनियोग करना, मारपीट, गाली-गलौज जान से मारने की धमकी देना एवं आपराधिक अभित्रास जैसी घटनाओं को करना मुख्य पेशा है जो अपराध के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था, जिससे आम-जनमानस में भय व्याप्त था।
गैंगेस्टर अपराधी की जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-
ग्राम आशिकाबाद थाना सलोन में गाटा संख्या-650/1.193 हेक्टेअर के 0990 वर्गमीटर भू-भाग पर निर्मित पक्का मकान जिसकी अनुमानित कीमत 01,10,00,000/- रूपये है ।
*अपराधिक इतिहास गैंगेस्टर अपराधी नफीस घोसी-*
1. मु0अ0सं0-778/2009 धारा 147,148,323,504,427 भादावि थाना सलोन रायबरेली ।