हत्या मामले में सुनाया फैसला, दो भाइयों समेत तीन को मिली 10 साल की सजा

Update: 2023-07-12 06:45 GMT
बरेली। युवक की गैर इरादतन हत्या के आरोपी भमोरा बाकरगंज निवासी दो भाई रामसेवक, शंकर सिंह और एक अन्य सुखदेव उर्फ दीप समेत 3 को सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 हरेंद्र बहादुर सिंह ने प्रत्येक को 10-10 वर्ष कारावास और 27-27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एडीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि वादी अशोक कुमार सिंह ने थाना भमोरा में तहरीर देकर बताया था कि 6 अप्रैल 2013 को वह अपने खेत से बरसीम लेकर आ रहे थे। भाई राकेश अपनी दुकान को बंद कर आ रहा था।
जब राकेश गांव के पीपल के पास पहुंचे तो वहीं पर शंकर सिंह, रामसेवक, जयदेव, सुखदेव आदि कांता, लाठी नाजायज तमंचों से लैस मिले, गालियां देते हुए कांते, लाठियों से राकेश को मारने पीटने लगे। देखने पर वह बचाने पहुंचे तो उन्हें भी मारा। इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गयी थी। शासकीय अधिवक्ता ने 13 गवाह पेश किये थे।
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