वाहन: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डेडलाइन खत्म, लगेगा 5 से 10 हजार जुर्माना
लखनऊ। प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिस वाहन पर नहीं लगा हो, ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें। बुधवार को जारी निर्देश में उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने से आए दिन गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट बदलकर चलाए जाने की शिकायतें आती हैं।
ऐसे में सभी आरटीओ व एआरटीओ यातायात पुलिस की सहायता लें और अपने स्तर से भी चेकिंग अभियान को अंजाम दें। आगे कहा कि बीते 01 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात विनिर्मित और पंजीकृत व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया था। इसी प्रकार अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी में वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाये जाने को अलग-अलग अवधियां निर्धारित की गयी थी, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2023 को समाप्त हो रही है।
उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराधों में वाहनों की भूमिका रहती है, इसलिए उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का संयोजन किया जाना अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण है। परिवहन मंत्री ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवायी गयी है तो ऐसे सभी वाहनों पर गुरुवार 16 फरवरी से अभियान चलाकर प्रवर्तन टीमें कार्रवाई करेंगी।
अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन वीके सोनकिया ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने की दशा में पांच हजार के चालान किए जाने की व्यवस्था है। जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पांच हजार का चालान किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि पहली बार पकड़े गये पांच हजार जुर्माना राशि होगी तो वहीं दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार तक जुर्माना राशि का प्रावधान है।
क्या बोले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर...!
'आज से प्रदेश में सभी श्रेणी की गाड़ियों के लिये एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन किये जाने पर निर्धारित जुर्माना राशि का प्रावधान है। जहां तक इस जुर्माना राशि के अधिक होने और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिये और समय बढ़ाये जाने की बात है ये शासन स्तर पर जनहित में आगे जैसा निर्णय होगा उस पर अमल किया जायेगा।