Varanasi: पाक्सो अदालत ने दुष्कर्म में बाल अपचारी को 5 वर्ष की सजा सुनाई
"जब तक बाल अपचारी 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए"
वाराणसी: विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर जनपद न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने बाल अपचारी को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा से दंडित किया है जिसमें जब तक बाल अपचारी 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए.
उसके पश्चात शेष अवधि के लिए जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए. कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की. वादी मुकदमा के अनुसार 14 अगस्त 2021 को उसके पड़ोस के रहने वाले बाल अपचारी उसकी लड़की पीड़िता उम्र करीब आठ वर्ष को बहला फुसलाकर अपने मां के घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था.
आपसी रंजिश में मां, बेटियों संग चार को पीटा:
कोतवाली के अघिया गांव निवासी नन्हेंलाल पाल का गांव के ही कुछ लोगों से आपसी रंजिश चल रही है. उसी रंजिश को लेकर हुए विवाद में विपक्षी हमलावर हो गए. मारपीट में नन्हेंलाल की 45 वर्षीय पत्नी चमेला देवी, 20 वर्षीय बेटी पूजा पाल, 18 वर्षीय बेटी नीलम पाल गंभीर घायल हो गई. दूसरी घटना में बड़ूपुर खेमीपुर गांव निवासी सुरेश नारायण के 43 वर्षीय बेटे मनीष कुमार शुक्ला को गांव के ही कुछ लोगों ने आपसी रंजिश में पीटकर घायल कर दिया.
तीन लोगों पर मारपीट और धमकी का केस: इलाके के पूरेवंशी निवासी रफीक ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि शाम पांच बजे गांव के शुभम कोरी दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर भतीजे करम अली को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया. आरोपितों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
निमंत्रण से लौट रहे अधिवक्ता पर हमला, तोड़ी कार
थाना क्षेत्र के कोर्रही पूरेडिघटन निवासी अधिवक्ता करनकुमार सरोज कार से सोरांव गहरपुर निमंत्रण गए थे. लौटते समय लगभग सात बजे के जेठवारा के बछुहा पास नहर पर पीछे से आ रहे तीन बाइक सवार आठ लोग कार के आगे चल रहे करन के रिश्तेदार सुरेन्द्र को रोककर मारने पीटने लगे. हमलावरों ने कार पर सवार सभी को मारपीट कर घायल कर दिया.