ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर वाराणसी अदालत ने 21 जुलाई के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया
यहां की एक अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को 21 जुलाई के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका में पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी।
वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हमने वजूखाना को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक जांच की मांग अदालत के सामने रखी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 21 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।" हिंदू पक्ष.
जैन ने कहा कि उनका तर्क है कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को पूरे मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच से ही हल किया जा सकता है।