उत्तर-प्रदेश: जय श्रीराम बोलने वाले पर जानलेवा हमले के आरोपित को सशर्त मिली जमानत
पढ़े पूरी खबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए घर जा रहे लोगों पर जानलेवा हमले के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार के व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने सिंभावली हापुड़ के निवासी इरफान की अर्जी पर दिया है।
मामले में यासीन के घर के सामने सड़क से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए घर जा रहे लोगों का विरोध किया गया। इसको लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई। दोनों तरफ से लोग घायल हुए। घटना की सिंभौली थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। याची का कहना था कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है उसे फंसाया गया है। वह घटनास्थल पर नहीं था। अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया है। इस आधार पर उसे रिहा किया जाए।