जनता से रिश्ता : राजकीय हाईस्कूल/इंटर कॉलेजों के शिक्षक लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर समेत मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से बाहर तबादला ले सकेंगे लेकिन इन जिलों में तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, प्रवक्ताओं समेत प्रधानाध्यापकों के तबादले के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर और मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जिलों के जिला मुख्यालय के आठ किमी के अंदर के स्कूल ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
अधिकतम 10 फीसदी तबादले ही किए जा सकेंगे। अपरिहार्य-प्रशासनिक या फिर जनहित में कार्यरत संवर्ग के चार फीसदी तबादले विभागीय मंत्री कर सकेंगे। 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त शिक्षक-प्रधानाध्यापक ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इच्छुक आवेदक पांच स्कूलों का चयन कर सकेंगे। स्कूलों का वर्गीकरण भी किया गया है। हाईस्कूल में न्यूनतम तीन सहायक अध्यापक और इंटर कॉलेज में दो प्रवक्ता व तीन सहायक अध्यापकों का होना जरूरी है।
सोर्स-hidnustan