उत्तर प्रदेश : RTO ने लगाई शर्त, नए नियम से लोग हुए परेशान

Update: 2022-06-28 04:21 GMT

जनता से रिश्ता : स्‍थाई ड्राइविंग लाइसेंस (permanent driving license) के नए नियम के तहत अब आपको उसी जिले से आवेदन करना होगा जहां से आपका आधार बना हुआ है। आधार प्रमाणीकरण के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग डीएल बनवाने की व्यवस्था के बाद स्थाई डीएल के लिए इस नई शर्त ने आवेदकों को परेशानी में डाल दिया है। अब लर्निंग कहीं से भी बन सकेगा, लेकिन स्थाई डीएल के लिए आवेदक को अपने आधार में दर्ज जिले में ही जाना होगा। हालांकि एक जून से पहले लर्निंग डीएल बनवा चुके लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से जारी हो सकता है, लेकिन स्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले के आरटीओ दफ्तर जाना होगा। यह व्यवस्था मुख्यालय ने एक जून से लागू कर दी है। एक जून को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को एक माह बाद अपने आधार के पते वाले जिले में ही स्थायी के लिए आवेदन करना होगा। मसलन, गोरखपुर से बने आधार के जरिए लखनऊ में डीएल नहीं बनवा सकेंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी में ही क्यों ना हो।

सोर्स-hindustan

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