उत्तर प्रदेश : बिल्डरों से धोखाधड़ी के मुकदमे की अग्रिम विवेचना का आदेश

Update: 2022-06-21 05:26 GMT

जनता से रिश्ता : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने बिल्डर विनय डिडवानिया व ऋषि डिडवानिया से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम विवेचना करने का आदेश दिया है।वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। बिल्डर ऋषि डिडवानिया ने भेलूपुर थाने में एक अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप लगाया कि राकेश जायसवाल वर्ष 2017-18 मे भेलूपुर स्थित उसकी कंपनी के आफिस में आया। जहां उनके भाई विनय डिडवानिया भी मौजूद थे। राकेश जायसवाल ने बताया कि हम लोगों की शिवलिंगा इंटर प्राइजेज नाम से कंपनी है, जिसमें मनोज सिंह, लालबहादुर व आलोक पार्टनर हैं। 13 से 14 करोड़ रुपये की लागत से बालू खनन का पट्टा सोनभद्र में मिला है। जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी का ऑफर दिया

। इसके बाद कंपनी के खाते से आरोपितों की कंपनी के खाते में छह करोड़ 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इस बीच 16 जनवरी 2020 को आरोपितों ने पैसा देना बंद कर दिया।
सोर्स-HINDUSTAN


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