Uttar Pradesh: जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सरकार के हालिया आदेश को वापस लेने की मांग की

Update: 2024-07-13 03:15 GMT
Lucknow  लखनऊ: जमीयत उलमा-ए-हिंद ने यूपी सरकार के उस हालिया आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले सभी गैर-मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाए। मुस्लिम संगठन ने इस आदेश को 'असंवैधानिक' बताया है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 26 जून को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को जारी आदेश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के 7 जून के पत्र का हवाला दिया है। पत्र में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले सभी गैर-मुस्लिम छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में प्रवेश देने का निर्देश दिया गया है। 26 जून को जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी ऐसे मदरसे, जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनमें पढ़ने वाले सभी बच्चों को भी परिषदीय स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। इसमें कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
इस बीच जमीयत उलमा-ए-हिंद ulama-e-hind ने सरकारी आदेश को “असंवैधानिक” और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने वाली कार्रवाई करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। गुरुवार को जारी बयान में कहा गया, “जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ उत्तर प्रदेश और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण यूपी को पत्र लिखकर इस असंवैधानिक कार्रवाई से बचने की अपील की है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पत्राचार के आधार पर यूपी सरकार ने 26 जून 2024 को निर्देश जारी किए हैं कि सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम छात्रों को अलग कर दिया जाए और उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। इसी तरह, गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को आधुनिक शिक्षा के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जबरन दाखिला दिलाया जाना चाहिए। मदनी ने कहा कि इस आदेश से राज्य के हजारों स्वतंत्र मदरसे प्रभावित होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वह राज्य है, जहां दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा सहित बड़े स्वतंत्र मदरसे हैं।
मदनी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि एनसीपीसीआर सहायता प्राप्त मदरसों के बच्चों को उनके धर्म के आधार पर अलग करने का निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि यह धर्म के नाम पर देश को बांटने का कृत्य है। मदनी ने यह भी कहा कि यूपी सरकार को यह समझना चाहिए कि मदरसों की एक अलग कानूनी पहचान और स्थिति है, जिसे इस्लामी मदरसों को छूट देकर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 1(5) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए, जमीयत उलमा-ए-हिंद मांग करती है कि 26 जून के सरकारी आदेश को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी में करीब 25,000 मदरसे हैं। इनमें से 16,000 मदरसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें 560 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को “असंवैधानिक” घोषित किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ कई अपीलों पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह आदेश इन मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लगभग 17 लाख छात्रों की शिक्षा के भविष्य को प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि किसी भी छात्र को मदरसों में पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। “मदरसों में पढ़ने वाले सभी गैर-मुस्लिम छात्र अपने माता-पिता की सहमति से पढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को जबरन परिषदीय विद्यालयों में दाखिला दिलाना समझ से परे है। जावेद के अनुसार प्रदेश में 8500 गैर सहायता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें करीब सात लाख छात्र पढ़ रहे हैं। शासनादेश के अनुसार इन्हें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में भेजने का प्रस्ताव है।
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