उत्तर प्रदेश : प्रतापगढ़ स्थित ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड की 97 एकड़ जमीन लौटाने का निर्देश

Update: 2022-07-03 11:12 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ स्थित ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड की 97.92 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लौटाने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने प्राधिकरण से भी कहा है कि जमीन के एवज में 67.92 करोड़ों रुपये कंपनी समापक के पास दो सप्ताह में जमा कराएं। कोर्ट ने कंपनी समापक को निर्देश दिया है कि धनराशि जमा होने की रिपोर्ट दो कार्य दिवस के भीतर कोर्ट को उपलब्ध कराएं। साथ ही इसके दो सप्ताह के भीतर यूपीएसडीए को कंपनी समापन सेल लेटर जारी करें। कोर्ट ने कंपनी का समापक को दो माह के भीतर कंपनी की सभी देनदारियों जिनमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कर्मचारियों व अन्य लोगों का पूरा बकाया भुगतान को करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कंपनी सपापक से प्राप्त धनराशि का पांच फ़ीसदी हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखने के लिए कहा है। सभी बकायेदारों को सात मई 2020 तक की अवधि का चार प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने कंपनी समापक से कहा है कि सभी भुगतान के बाद बची हुई धनराशि अलग खाते में जमा करें। जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी जिम्मेदारी के भुगतान में काम आएगी।
यह भी कहा है कि यूपीआईडीए भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह नहीं होगी।
source-hindustan


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