उत्तर-प्रदेश: विवाहिता की दहेज हत्या में पति को आठ वर्ष की सजा

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Update: 2022-07-23 15:58 GMT

अलीगढ़ : विवाहिता की दहेज हत्या में पति को आठ वर्ष कैद

बन्नादेवी थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर में आठ वर्ष पूर्व विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के दोषी पति को आठ वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-16 राजीव शुक्ला की अदालत से सुनाया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी गोपाल सिंह राणा के अनुसार, घटना का मुकदमा 24 अक्तूबर 2016 को दर्ज कराया गया। मृतका उमा उर्फ रेनू के पिता राजेंद्र सिंह निवासी नारायनपुर छतारी बुलंदशहर की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी घटना से चार वर्ष पहले त्रिमूर्ति नगर के निर्मल उर्फ रिंकू संग की। शादी के बाद उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा।
घटना वाले दिन उन्हें पता चला कि बेटी की हत्या कर दी गई है, जब वह उसकी ससुराल पहुंचे तो घर में ताला लगा था। मुकदमे में पति के अलावा सास ससुर भी नामजद किए गए। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पति को दोषी करार दिया गया। बाकी दोनों को बरी कर दिया गया। पति को आठ वर्ष कैद व 17 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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