उत्तर प्रदेश : ज्ञानवापी पर सुनवाई आज, परिसर में पूजा का मांगा अधिकार

शृंगारगौरी प्रकरण की मेरिट पर सुनवाई होगी

Update: 2022-07-18 09:14 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : वाराणसी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को शृंगारगौरी प्रकरण की मेरिट पर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी बहस के साथ 367 पेजों की लिखित दलील भी कोर्ट में दाखिल करेंगे। इसमें वाद की पोषणीयता की पुष्टि करने वाले बिंदुओं के साथ प्रतिवादी की अर्जी खारिज करने के अनुरोध होगा।

पिछले वर्ष सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन व उसे हिंदुओं को सौंपने की वादी राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने गुहार लगाई थी। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाया। मुस्लिम पक्ष की विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आदेश से जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है। 26 मई से शुरू सुनवाई में चार तिथियों पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 (मेरिट) के तहत केस को खारिज करने लिए बहस की गई।
इसके बाद तीन सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने वादी 2 से 5 की ओर से बहस की। सोमवार को वादी संख्या-एक राखी सिंह की ओर से बहस होगी। गौरतलब है कि इस केस में वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी समेत ज्ञानवापी परिसर में स्थित विग्रहों की पूजा का अधिकार मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में हो रही सुनवाई में सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 पर मुस्लिम पक्ष को दलील पेश करने का मौका मिला है।
source-hindustan


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