Uttar Pradesh सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। रविवार को लिए गए इस निर्णय के कारण नए महाकुंभ मेला जिले का गठन किया गया। यह निर्णय आगामी कुंभ मेले के प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया है, ताकि जनवरी 2025 में होने वाले भव्य धार्मिक आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। नए गठित जिले को महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाएगा। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "मैं, रविन्द्र कुमार मांदड़, जिला मजिस्ट्रेट, शासन के पत्र संख्या-3966/9-1-2024-408057 दिनांक 25.11.2024 में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज अधिनियम, 2017 की धारा 2(ध) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाकुंभ 2025 के आयोजन हेतु महाकुंभ मेला जिला घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी करता हूं। महाकुंभ मेला जिले की सीमा निम्नानुसार होगी।
अनुलग्नक-I में वर्णित राजस्व गांवों और संपूर्ण परेड क्षेत्र का क्षेत्रफल महाकुंभ मेला जिला/मेला क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।" एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, "महाकुंभ मेला जिले/मेला क्षेत्र में मेलाधिकारी, कुंभ मेला, प्रयागराज को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 (1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उक्त संहिता या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उन्हें सभी श्रेणी के मामलों में कलेक्टर की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उक्त जिले में अपर कलेक्टर की नियुक्ति करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 (यूपी अधिनियम संख्या 4, 2016) द्वारा संशोधित) की धारा-12 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर के समस्त कार्यों का निष्पादन करने का अधिकार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।" गौरतलब है कि प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला आगामी महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी, 2025 को समाप्त होगा। महाकुंभ से भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है।