जनता से रिश्ता वेबडेस्क : पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर भारत सरकार के "जीवन प्रमाण" पोर्टल सहित अन्य कई माध्यमों से बिना कोषागार गए अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिए गए समस्त विकल्पों को लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिए गए डिजिटल विकल्पों में भारत सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के अलावा "जीवन प्रमाण" ऐप, डाकघर, बैंक और जनसुविधा केंद्र तथा भारत सरकार के उमंग पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।डोर स्टेप सर्विस भी है
डोर स्टेप सर्विस में बैंकों प पोस्ट आफिस की डोर स्टेप सर्विस के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जा सकता है।विदेश में रह रहे पेंशनरों के लिए भी दिए हैं विकल्पप्रवासी पेंशनरों के लिए विदेश में रह रहे प्रदेश के पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर के लिए यह व्यवस्था है कि अधिकृत एजेंट यदि मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के अधिकृत भारतीय बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो पेंशनर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। पारिवारिक पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था है कि भारत के दूतावास, उच्चायोग, देश में भारतीय दूतावास के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
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