उत्तर प्रदेश : 11 साल बाद आया फैसला, 16 लोगों को मिली उम्रकैद की सजा

यह था मामला

Update: 2022-07-05 03:22 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मुजफ्फरनगर में 11 साल पहले हुए बड़कली सामूहिक हत्याकांड में सोमवार दोपहर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए महिला गैंगस्टर मीनू त्यागी समेत 16 लोगों को उम्रकैद की सजा दी। फैसला देते हुए स्पेशल पोक्सो कोर्ट (नंबर 2) के पीठासीन अपर सत्र न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने प्रत्येक अभियुक्त पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इस हत्याकांड में ट्रक से जीप को उड़ा दिया गया था, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल थे।

सोमवार को फैसला सुनाए जाने के दौरान 15 अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित थे। इस मामले की मुख्य सूत्रधार मीनू त्यागी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी हुई। वादी ब्रजवीर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल एवं अभियोजन की ओर से एडीजीसी किरणपाल कश्यप एवं विनय अरोरा ने पैरवी कर 23 गवाह पेश करते हुए अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से भी कुल चार गवाह पेश किए गए। हत्याकांड में नौ साल से भी अधिक समय से सुनवाई चल रही थी।
यह था मामला :
11 जुलाई 2011 को गांव बधाई खुर्द निवासी गन्ना समिति रोहाना के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह अपनी जीप में परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में जा रहे थे। बड़कली तिराहे पर जीप को साजिश के तहत एक ट्रक ने उड़ा दिया था। इस वारदात में उदयवीर सिंह, उनके दो पुत्र समरवीर व श्यामवीर, छह वर्षीय दक्ष पुत्र समरवीर, भतीजा गौरववीर, उसकी पत्नी कल्पना व दो पुत्र चार वर्षीय प्रणव और दो वर्षीय वासु मारे गए थे,
जबकि भतीजा परमवीर, उसकी पत्नी रितु, विनिशा पुत्री परमवीर घायल हो गए थे। मृतक गौरववीर के पिता ब्रजवीर सिंह ने मामले में 20 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
source-hindustan


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