उत्तर प्रदेश : विधायक आजम खान की जमानत से जुड़ी शर्त पर रोक

जाने पूरा मामला

Update: 2022-07-14 13:18 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत से जुड़ी शर्त पर रोक के अपने आदेश के अनुपालन पर उत्तर प्रदेश सरकार से गुरुवार को जवाब मांगा। मामला आजम खान की जमानत से जुड़ी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शर्त पर उच्चतम न्यायालय की रोक से जुड़ा है। खान ने आरोप लगाया है कि स्थगन आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर से कांटेदार तार की बाड़ नहीं हटाई। इससे उसके संचालन में परेशानियां आ रही हैं।

खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उक्त शर्त उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है, जिसे कथित तौर पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके बनाया गया था। जमानत संबंधी शर्त में जौहर विश्वविद्यालय परिसर से सटी भूमि को कुर्क करने के आदेश दिए गए थे।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की एक पीठ ने कहा कि राज्य सरकार 19 जुलाई तक मामले में अपना जवाब दाखिल करे। इसके बाद पीठ ने याचिका को 22 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि यह शीर्ष अदालत द्वारा 27 मई को पारित एक तरफा आदेश था और उस समय पहले से ही कांटेदार तार की एक बाड़ लगाई गई थी।
source-hindustan


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